धामी सरकार ने दिया दिवाली गिफ्ट: ₹7000 बोनस और 58% DA बढ़ोतरी से झूमे कर्मचारी
Dehradun, 15 October: दीपावली से पहले उत्तराखंड सरकार ने राज्य कर्मचारियों, दैनिक वेतनभोगियों, शिक्षण एवं प्राविधिक संस्थानों और स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने वित्त वर्ष 2024–25 के लिए गैर-उत्पादकता (तदर्थ) बोनस और महंगाई भत्ता (DA) बढ़ाने की घोषणा की है।
वित्त विभाग के आदेश के अनुसार:
- समूह ‘ख’ और ‘ग’ श्रेणी के कर्मचारियों को अधिकतम ₹7000 तक का बोनस मिलेगा।
- दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी भी पात्र होंगे, यदि उन्होंने वर्षभर में कम से कम 240 कार्य दिवस पूरे किए हों।
- अनुशासनात्मक कार्रवाई के दायरे में आने वाले या निलंबित कर्मचारियों को यह लाभ नहीं दिया जाएगा।
बोनस का भुगतान एकमुश्त नकद रूप में किया जाएगा। विकास प्राधिकरणों और स्थानीय निकायों के कर्मचारियों के लिए भुगतान की जिम्मेदारी संबंधित संस्थान की होगी।

महंगाई भत्ता 58%
वहीं, जनवरी 2025 से महंगाई भत्ता 55% से बढ़ाकर 58% कर दिया गया है, जो केंद्र सरकार की दर के अनुरूप है। यह बढ़ोतरी राज्य के नियमित कर्मचारियों, पेंशनभोगियों, न्यायिक सेवा और उच्च न्यायालय के कर्मचारियों पर लागू होगी।
एरियर नकद रूप में दिया जाएगा
पेंशनर्स को 1 जुलाई से 31 अक्टूबर 2025 तक का एरियर नकद रूप में दिया जाएगा। वित्त विभाग के मुताबिक, इस निर्णय से राज्य पर कुछ वित्तीय बोझ बढ़ेगा, लेकिन कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को आर्थिक राहत और प्रोत्साहन मिलेगा।
सरकार ने कहा कि यह निर्णय दीपावली से पहले उत्साह बढ़ाने और सरकारी तंत्र में सकारात्मक माहौल लाने के उद्देश्य से लिया गया है।
Crime से जुड़ी अन्य खबरें: यहां पढ़ें
Technology से जुड़ी अन्य खबरें: यहां पढ़ें
Politics से जुड़ी अन्य खबरें: यहां पढ़ें
Education से जुड़ी अन्य खबरें: यहां पढ़ें

