मिठाई की ट्रे पर निर्माण और एक्सपायरी डेट लिखना अनिवार्य, खाद्य विभाग की 27 दुकानों पर जांच

  • देहरादून में खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई, नियमों का पालन नहीं करने वाले प्रतिष्ठानों को दिए निर्देश
  • आयुक्त विनय शंकर पांडेय के निर्देश पर अभियान तेज, उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने पर जोर

देहरादून । त्योहारों और आम दिनों में उपभोक्ताओं को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने देहरादून में मिठाई की दुकानों और बेकरी प्रतिष्ठानों के निरीक्षण का अभियान तेज कर दिया है। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विनय शंकर पांडेय के निर्देश पर विभाग की टीमों ने विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर मिठाइयों की ट्रे पर निर्माण तिथि और अवसान तिथि अंकित किए जाने की व्यवस्था का जायजा लिया। अभियान के दौरान कई प्रतिष्ठानों पर निर्देशों का पालन होता मिला, जबकि कुछ दुकानों पर नियमों का अनुपालन नहीं किए जाने पर आवश्यक निर्देश दिए गए।
27 प्रतिष्ठानों का किया निरीक्षण
आयुक्त के निर्देशों के क्रम में सहायक आयुक्त खाद्य संरक्षा, देहरादून मनीष सयाना के नेतृत्व में वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी नगर निगम क्षेत्र रमेश सिंह ने बालावाला, मियांवाला, हरिद्वार रोड, जोगीवाला, शास्त्री नगर, नेहरू कॉलोनी और सहारनपुर रोड स्थित मिठाई एवं बेकरी प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। इस दौरान कुल 27 प्रतिष्ठानों की जांच की गई। निरीक्षण के दौरान लकी स्वीट्स मियांवाला, प्रकाश इंटरप्राइजेज शास्त्री नगर, आंचल स्वीट्स विधानसभा के निकट, चंचल स्वीट्स नेहरू कॉलोनी, आहूजा स्वीट्स नेहरू कॉलोनी, ओम बीकानेर स्वीट्स जोगीवाला, नीरज स्वीट्स, दून स्वीट्स, रस्तोगी स्वीट्स और गोयल स्वीट्स सहारनपुर रोड सहित अनिल मावा भंडार एवं स्वीट्स शॉप में खुली मिठाइयों पर तिथि अंकित की गई थी।
वहीं, बीकानेर मिष्ठान भंडार मालसी पुलिया, भगवान दास चौक, नकरौंदा रोड, जशोदा स्वीट्स मियांवाला, पंवार स्वीट्स जोगीवाला, गढ़वाल स्वीट्स जोगीवाला और जर्मन बेकर जोगीवाला में मिठाइयों की ट्रे पर निर्माण तिथि और अवसान तिथि अंकित नहीं मिली। विभाग के अनुसार, इनमें से पांच प्रतिष्ठानों की अनुपालन आख्या शाम तक प्राप्त हो गई थी।
सहस्रधारा रोड और आईटी पार्क में भी जांच
खाद्य सुरक्षा विभाग की दूसरी टीम ने सहस्रधारा रोड और आईटी पार्क क्षेत्र में खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी विकासनगर संजय तिवारी ने इस दौरान काशी स्वीट्स, आईटी पार्क के निकट बीकानेर और मंदाकिनी कॉलोनी के निकट स्थित बीकानेर प्रतिष्ठान की जांच की। इन प्रतिष्ठानों पर मिठाइयों की ट्रे में निर्माण तिथि और अवसान तिथि अंकित मिली। हालांकि, एक अन्य प्रतिष्ठान में निर्देशों का अनुपालन नहीं पाया गया। संबंधित प्रतिष्ठान को मिठाइयों की ट्रे पर दोनों तिथियां अनिवार्य रूप से अंकित करने के निर्देश दिए गए।
उपभोक्ताओं को मिलेगी मिठाइयों की गुणवत्ता संबंधी जानकारी
खाद्य संरक्षा विभाग के अनुसार, खुली मिठाइयों की ट्रे पर निर्माण तिथि और अवसान तिथि अंकित होने से उपभोक्ताओं को मिठाइयों की ताजगी और उपयोग की निर्धारित अवधि के संबंध में जानकारी मिल सकेगी। इससे उपभोक्ता खरीदारी करते समय अधिक जागरूक निर्णय ले सकेंगे। विभाग का उद्देश्य केवल प्रतिष्ठानों का निरीक्षण करना नहीं, बल्कि खाद्य कारोबारियों को निर्धारित मानकों के प्रति जागरूक करना और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना भी है। सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा मनीष सयाना ने स्पष्ट किया कि आयुक्त के निर्देशों के अनुरूप सभी संबंधित प्रतिष्ठानों में इस व्यवस्था का अनिवार्य रूप से अनुपालन कराया जाएगा। नियमों की अनदेखी करने वाले खाद्य कारोबारियों के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।
नियमों के अनुपालन पर विभाग की नजर
आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विनय शंकर पांडेय के निर्देश पर चलाए जा रहे इस अभियान के तहत विभागीय टीमें लगातार निरीक्षण कर रही हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि मिठाई विक्रेताओं को निर्धारित निर्देशों का पालन करना होगा। निरीक्षण अभियान में सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा मनीष सयाना, वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी रमेश सिंह और वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी संजय तिवारी सहित अन्य संबंधित अधिकारी शामिल रहे।
आयुक्त विनय शंकर पांडेय का बयान
खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के उपभोक्ताओं को सुरक्षित, गुणवत्तापूर्ण और मानकों के अनुरूप खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराना है। मिठाई की दुकानों में खुली मिठाइयों की ट्रे पर निर्माण तिथि और अवसान तिथि अंकित करना उपभोक्ताओं के हित में महत्वपूर्ण कदम है। इससे लोगों को मिठाइयों की ताजगी और निर्धारित उपयोग अवधि की जानकारी मिल सकेगी। सभी संबंधित खाद्य कारोबारियों को निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। विभागीय अधिकारियों को नियमित निरीक्षण कर अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। नियमों की अनदेखी करने वाले प्रतिष्ठानों के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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