कोर्ट कैंटीन से ढाबों तक खाद्य सुरक्षा विभाग की जांच, कई प्रतिष्ठानों को नोटिस और चालान; पनीर, दूध समेत पांच खाद्य नमूने जांच में अधोमानक मिले
देहरादून | 23, अक्टूबर, 2026
मिठाई खरीदते समय अब उसकी ताजगी और इस्तेमाल की अवधि की जानकारी लेना आसान होगा। उत्तराखंड में खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिठाई की दुकानों को ट्रे पर निर्माण तिथि और अवसान तिथि स्पष्ट रूप से लिखने के निर्देश दिए हैं। वहीं, खाद्य सुरक्षा मानकों में खामियां मिलने पर विभाग ने देहरादून में कार्रवाई तेज कर दी है। कोर्ट परिसर की कैंटीन, ढाबों और अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों के निरीक्षण के दौरान अनियमितताएं मिलने पर नोटिस जारी किए गए, जबकि दो प्रतिष्ठानों के खिलाफ चालान की कार्रवाई की गई।
आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विनय शंकर पांडेय के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान में देहरादून नगर निगम क्षेत्र से लेकर नेहरू कॉलोनी, ऋषिकेश, डोईवाला, रानीपोखरी, भानियावाला और विकासनगर तक खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच की गई। विभाग ने स्पष्ट किया कि खाद्य कारोबारियों को नियमों का पालन करना होगा और उपभोक्ताओं की सेहत से किसी तरह का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
कोर्ट कैंटीन में नहीं मिले जरूरी दस्तावेज
वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी रमेश सिंह के नेतृत्व में टीम ने देहरादून स्थित कोर्ट परिसर की खाद्य कैंटीन का निरीक्षण किया। जांच के दौरान मौके पर खाद्य लाइसेंस, पेयजल की जांच रिपोर्ट और कर्मचारियों के मेडिकल फिटनेस संबंधी दस्तावेज उपलब्ध नहीं मिले। विभाग ने संचालक को नोटिस जारी कर आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
विभाग ने चेतावनी दी कि निर्धारित मानकों का अनुपालन नहीं होने पर नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।
दो प्रतिष्ठानों के खिलाफ चालान, अन्य को नोटिस
नेहरू कॉलोनी क्षेत्र में निरीक्षण के दौरान स्वाद पंजाब ढाबा और अंगीठी मोमोज में अस्वच्छ परिस्थितियां पाए जाने पर चालान की कार्रवाई की गई।
वहीं, नेगी जी कुरकुरे हाट और अंगीठी बाय गौरव में पानी की जांच रिपोर्ट, कर्मचारियों के मेडिकल फिटनेस प्रमाणपत्र और पेस्ट कंट्रोल सर्टिफिकेट उपलब्ध नहीं पाए गए। इन प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी किए गए।
खाद्य सुरक्षा विभाग ने कारोबारियों को साफ-सफाई बनाए रखने, आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध रखने और खाद्य सुरक्षा से जुड़े नियमों का पालन करने के निर्देश दिए हैं।
मिठाई की ट्रे पर निर्माण और अवसान तिथि लिखना जरूरी
त्योहारी सीजन और मिठाइयों की बिक्री के बीच खाद्य सुरक्षा विभाग ने उपभोक्ताओं को जरूरी जानकारी उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया है। राहुल स्वीट्स, चंचल स्वीट्स और आहूजा स्वीट्स को मिठाइयों की ट्रे पर निर्माण तिथि और अवसान तिथि स्पष्ट रूप से अंकित करने के निर्देश दिए गए।
इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को मिठाइयों की ताजगी और उपयोग की अवधि के बारे में जानकारी देना है, ताकि खरीदारी के समय वे अधिक जागरूक निर्णय ले सकें।
नोटिस पाने वाले कारोबारियों पर निर्माण को लेकर सख्ती
आयुक्त विनय शंकर पांडेय के निर्देश पर नोटिस जारी किए गए संबंधित कारोबारियों को अगले आदेश तक खाद्य पदार्थों का निर्माण नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग ने स्पष्ट किया कि खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन के मामलों में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
इस कार्रवाई का दायरा केवल देहरादून शहर तक सीमित नहीं रहा। ऋषिकेश, डोईवाला, रानीपोखरी और भानियावाला सहित आसपास के क्षेत्रों में भी खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया। वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी संतोष कुमार सिंह की टीम ने मिठाई की दुकानों समेत विभिन्न प्रतिष्ठानों की जांच कर कारोबारियों को आवश्यक निर्देश दिए।
पनीर, दूध और आटे के नमूने अधोमानक मिले
खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई में खाद्य पदार्थों के नमूनों की जांच के परिणाम भी सामने आए हैं। सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा, देहरादून मनीष सयाना के अनुसार, निम्नलिखित पांच नमूने जांच में अधोमानक पाए गए:
- पनीर (खुला): आईटी पार्क क्षेत्र
- पनीर (खुला): विकासनगर
- गाय का दूध: सीमाद्वार
- सिंघाड़े का आटा: नेहरू कॉलोनी
- नट फ्लोर: नेहरू कॉलोनी
इन मामलों में संबंधित खाद्य कारोबारियों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 46(4) के तहत नोटिस भेजे गए हैं।
यहां ध्यान देने वाली बात है कि नमूनों का अधोमानक पाया जाना और खाद्य पदार्थ में मिलावट प्रमाणित होना अलग-अलग बातें हैं। विभाग की ओर से बताए गए मामलों में नमूने अधोमानक पाए गए हैं।
आगे भी जारी रहेगा जांच अभियान
निरीक्षण अभियान में वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी रमेश सिंह, संतोष कुमार सिंह और विकासनगर के वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी संजय तिवारी सहित अन्य विभागीय अधिकारी शामिल रहे।
सहायक आयुक्त मनीष सयाना ने कहा कि आयुक्त के निर्देशों के तहत खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच और खाद्य नमूनों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। विभाग ने कारोबारियों से स्वच्छता बनाए रखने, जरूरी दस्तावेज उपलब्ध रखने और खाद्य सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील की है।
उपभोक्ताओं के लिए जरूरी बात: मिठाई या अन्य खाद्य पदार्थ खरीदते समय उसकी गुणवत्ता, ताजगी, पैकेजिंग और उपलब्ध तारीख संबंधी जानकारी जरूर जांचें। किसी खाद्य प्रतिष्ठान में गंभीर गंदगी या खाद्य सुरक्षा संबंधी अनियमितता दिखने पर संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी को इसकी सूचना दी जा सकती है।
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