मच्छी बाजार हत्याकांड: पुलिस ने 35 गवाहों के साथ 3 दिन में की चार्जशीट तैयार

देहरादून के मच्छी बाजार हत्याकांड मामले में पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर ‘Rarest of Rare’ श्रेणी में कठोरतम सजा की तैयारी की

देहरादून के मच्छी बाजार हत्याकांड मामले में पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर ‘Rarest of Rare’ श्रेणी में कठोरतम सजा की तैयारी की

Dehradun, 06 February: कोतवाली नगर क्षेत्र के मच्छी बाजार स्थित दूल्हा बाजार में 02 फरवरी 2026 को हुई युवती की निर्मम हत्या के मामले में पुलिस ने त्वरित और सख्त कार्रवाई करते हुए मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष जांच टीम (SIT) गठित कर मात्र तीन दिनों में विवेचना पूरी करते हुए अभियुक्त के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया पूरी कर ली है।

घटना का संक्षिप्त विवरण

देहरादून के कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत हुई इस वारदात में पुलिस ने अभियुक्त आकाश पुत्र कोमल राम, निवासी 46-मन्नूगंज, खुडबुड़ा मोहल्ला, को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया। न्यायालय के आदेश पर अभियुक्त को जिला कारागार भेज दिया गया है।

एसआईटी का गठन, वैज्ञानिक जांच पर जोर

प्रकरण की संवेदनशीलता को देखते हुए एसएसपी देहरादून के निर्देश पर पुलिस अधीक्षक नगर के पर्यवेक्षण में एसआईटी का गठन किया गया। टीम ने घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की गहन जांच की तथा फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाकर वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य संकलित किए।

महत्वपूर्ण साक्ष्य जब्त

एसआईटी ने अभियुक्त द्वारा घटना में प्रयुक्त स्कूटी को कब्जे में लेते हुए उसके आने-जाने के रूट का चार्ट तैयार किया। साथ ही चश्मदीद गवाहों और अन्य महत्वपूर्ण गवाहों के बयान तत्काल दर्ज किए गए।
इसके अतिरिक्त—

  • हत्या में प्रयुक्त चापड़
  • घटना के समय पहने गए कपड़े, जूते और हेलमेट (जिन पर मृतका का खून लगा था)
  • मृतका के कपड़े

इन सभी को विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया है।

पोस्टमार्टम व ई-साक्ष्य

मृतका का पोस्टमार्टम विशेषज्ञ डॉक्टरों के पैनल द्वारा कराया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, चश्मदीदों के बयान, फॉरेंसिक और अन्य भौतिक साक्ष्यों को ई-साक्ष्य के रूप में विवेचना में शामिल किया गया। एसआईटी ने लगातार विवेचनात्मक कार्रवाई करते हुए 35 गवाहों को सम्मिलित किया।

कठोरतम सजा की तैयारी

पुलिस ने इस जघन्य हत्याकांड को “Rarest of Rare” श्रेणी में रखते हुए अभियुक्त को कठोरतम सजा दिलाने के लिए माननीय न्यायालय में प्रभावी पैरवी करने की तैयारी की है।

#TheIndiaVox

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