उत्तराखंड में लागू हुए Motor Vehicle Act 2026 के नए नियम
Dehradun, 06 February: उत्तराखंड में यातायात नियमों का बार-बार उल्लंघन करने वालों के लिए अब सख्ती तय है। केंद्रीय मोटर व्हीकल एक्ट (Motor Vehicle Act) के नए और संशोधित नियम राज्य में लागू कर दिए गए हैं। इसके तहत यदि कोई चालक एक जनवरी 2026 से 31 दिसंबर 2026 के बीच एक वर्ष की अवधि में पांच या उससे अधिक बार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करता है, तो इसे गंभीर श्रेणी का अपराध माना जाएगा और उसका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किया जा सकेगा।
एक साल में पांच चालान कटे तो होगी कड़ी कार्रवाई
नए नियमों के अनुसार, एक ही वर्ष में पांच या उससे अधिक बार चालान कटने की स्थिति में चालक को राहत नहीं मिलेगी। ऐसे मामलों में परिवहन विभाग लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई करेगा। हालांकि, नियमों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि पिछले वर्ष के चालान अगले वर्ष की गणना में शामिल नहीं किए जाएंगे।
चालान भुगतान को लेकर समयसीमा तय
चालान प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और समयबद्ध बनाने के लिए सरकार ने स्पष्ट गाइडलाइन जारी की है—
- चालान की सूचना तीन दिनों के भीतर SMS या ई-मेल के माध्यम से दी जाएगी
- 15 दिनों के भीतर भौतिक चालान उपलब्ध कराया जाएगा
- चालान जारी होने के 45 दिनों के भीतर भुगतान या पोर्टल पर आपत्ति दर्ज करना अनिवार्य होगा
- 45 दिनों तक कोई कार्रवाई न होने पर चालान स्वतः स्वीकार माना जाएगा
- इसके बाद 30 दिनों के भीतर भुगतान अनिवार्य होगा
यदि किसी को लगता है कि चालान गलत कटा है, तो वह पोर्टल पर दस्तावेजों के साथ चुनौती दे सकता है। अधिकारी द्वारा आपत्ति खारिज किए जाने पर न्यायालय जाने का विकल्प रहेगा, लेकिन इसके लिए चालान राशि का 50 प्रतिशत अग्रिम जमा करना होगा।
Motor Vehicle Act: डिफॉल्टरों पर कसेगा शिकंजा
नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। लंबित चालानों का निपटान होने तक—
- ड्राइविंग लाइसेंस या वाहन रजिस्ट्रेशन से जुड़े किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा
- वाहन को पोर्टल पर संव्यवहार निषिद्ध श्रेणी में डाल दिया जाएगा, जिससे वाहन की बिक्री संभव नहीं होगी
- पुलिस को ऐसे डिफॉल्टर वाहनों को जब्त करने का अधिकार भी दिया गया है
सड़क सुरक्षा पर सरकार का फोकस
सरकार का मानना है कि इन नियमों से यातायात अनुशासन मजबूत होगा, सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी और नियमों की अनदेखी करने वालों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सकेगा।
Crime से जुड़ी अन्य खबरें: यहां पढ़ें
Technology से जुड़ी अन्य खबरें: यहां पढ़ें
Politics से जुड़ी अन्य खबरें: यहां पढ़ें
Education से जुड़ी अन्य खबरें: यहां पढ़ें
हर अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे WhatsApp चैनल से जुड़ें। Click Here.

