पेट लवर्स ध्यान दें! अब देहरादून में बिना पट्टा कुत्ता घुमाना पड़ेगा भारी
Dehradun, 26 October: अगर आप अपने पालतू कुत्ते को रोज़ सैर कराने ले जाते हैं, तो अब ज़रा संभल जाइए। नगर निगम देहरादून ने पालतू पशुओं, खासकर कुत्तों को लेकर नई सख्त नीति लागू की है। अब बिना पट्टा (leash) या चेन के कुत्ते को सड़क पर घुमाते पाए जाने पर ₹2000 का जुर्माना लगेगा।
सुरक्षा और स्वच्छता के लिए उठाया कदम
नगर निगम का कहना है कि शहर में कई बार बिना पट्टा वाले कुत्तों ने राहगीरों को डराया या काटने की कोशिश की है। साथ ही, खुले में घूमते पालतू पशुओं से गंदगी फैलने की शिकायतें भी बढ़ रही थीं। इसी को देखते हुए निगम ने नियम सख्त किए हैं ताकि नागरिक सुरक्षा और स्वच्छता दोनों बनी रहे।

नई नीति के अनुसार—
- बिना पट्टा या चेन के कुत्ता घुमाने पर ₹2000 जुर्माना।
- सड़कों या सार्वजनिक स्थानों पर पालतू या आवारा पशु छोड़ने पर ₹3000 जुर्माना।
- पालतू पशुओं के मल-मूत्र से गंदगी फैलाने पर ₹2000 तक का जुर्माना।
पेट पैरेंटिंग होगी बेहतर
निगम अधिकारियों का कहना है कि यह नियम पालतू जानवरों के खिलाफ नहीं, बल्कि “जिम्मेदार पेट पैरेंटिंग” को बढ़ावा देने के लिए है। उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि अपने पालतू पशुओं को पट्टा और पहचान टैग के साथ घुमाएँ, ताकि न केवल उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो, बल्कि शहर भी स्वच्छ और पालतू-अनुकूल बने।
नियम तोड़े तो लगेगा जुर्माना
इसी के साथ, नगर निगम ने शहर में स्वच्छता और अनुशासन बनाए रखने के लिए अन्य जुर्मानों की दरें भी बढ़ाई हैं। मांस की दुकानों पर गंदगी पाए जाने पर अब ₹2000 से बढ़ाकर ₹5000 तक का जुर्माना लगाया जाएगा। सड़कों पर पशु छोड़ने या उनका मल-मूत्र फैलाने पर ₹3000, और सार्वजनिक स्थानों पर पशु बांधने पर ₹2000 तक का जुर्माना वसूला जाएगा।
नगर निगम अधिकारियों के अनुसार, यह सख्ती देहरादून को स्वच्छ, सुरक्षित और जिम्मेदार शहर बनाने की दिशा में एक ठोस कदम है। शासन की मंजूरी के बाद निगम जल्द नई व्यवस्था लागू करेगा।
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