वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए तदर्थ बोनस को मंजूरी, समूह ग और घ समेत पात्र अराजपत्रित कर्मचारियों को मिलेगा लाभ; नकद होगा भुगतान
देहरादून | 01 नवंबर, 2026
उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने दीपावली के अवसर पर राज्य के हजारों सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए पात्र कार्मिकों को तदर्थ बोनस देने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसके तहत कर्मचारियों को 30 दिन की परिलब्धियों के बराबर बोनस मिलेगा। बोनस की अधिकतम सीमा 7,000 रुपये निर्धारित की गई है और इसका भुगतान नकद किया जाएगा।
सचिव वित्त डॉ. वी. षणमुगम की ओर से सोमवार को इस संबंध में शासनादेश जारी किया गया। शासनादेश के अनुसार, राज्य सरकार के समूह ग और समूह घ के कर्मचारियों के साथ ही समूह ख के उन अराजपत्रित कर्मचारियों को भी बोनस का लाभ मिलेगा, जिनका ग्रेड वेतन 4,800 रुपये तक है। संशोधित वेतनमान के अनुसार यह सीमा लेवल-8 तक निर्धारित की गई है।
इन कर्मचारियों को मिलेगा बोनस का लाभ
सरकार के इस फैसले के दायरे में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में कार्यरत पात्र कर्मचारियों के अलावा सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों, प्राविधिक शिक्षण संस्थानों, स्थानीय निकायों और जिला पंचायतों के कर्मचारी भी शामिल हैं।
बोनस का लाभ प्राप्त करने के लिए संबंधित कर्मचारी का 31 मार्च 2026 को सेवा में कार्यरत होना अनिवार्य है। इसके अलावा आकस्मिक और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को भी शासनादेश में निर्धारित शर्तों के अनुसार बोनस का लाभ दिया जाएगा।
उत्पादकता आधारित बोनस पाने वाले कर्मचारी नहीं होंगे पात्र
शासनादेश में स्पष्ट किया गया है कि उत्पादकता आधारित बोनस योजना के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों को इस तदर्थ बोनस का लाभ नहीं मिलेगा। वहीं, लाभ की स्थिति में चल रहे स्थानीय निकायों और विकास प्राधिकरणों के कर्मचारियों को भी निर्धारित शर्तों के अनुसार बोनस दिया जा सकेगा। हालांकि, ऐसे निकायों और प्राधिकरणों को बोनस का भुगतान अपने ही संसाधनों से करना होगा।
सीएम धामी बोले- कर्मचारियों के हित सरकार की प्राथमिकता
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार कार्मिकों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए उनके कल्याण के लिए निरंतर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि दीपावली पर तदर्थ बोनस मिलने से कर्मचारियों और उनके परिवारों की त्योहार की खुशियां और बढ़ेंगी। सरकार के इस निर्णय से प्रदेश के हजारों पात्र कर्मचारियों को त्योहार के अवसर पर अतिरिक्त आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है।
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