ICU, NICU और OT में बिना अनुमति वीडियो रिकॉर्डिंग पर रोक, मरीजों की निजता से खिलवाड़ करने वालों पर भी होगी कार्रवाई; सरकारी और निजी अस्पतालों को जारी हुए निर्देश।
देहरादून | 03 नवंबर, 2026
अस्पतालों में मरीजों का इलाज छोड़कर सोशल मीडिया के लिए Reel और वीडियो बनाने वाले कर्मचारियों पर अब स्वास्थ्य विभाग ने सख्ती दिखाई है। उत्तराखंड के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने सरकारी और निजी अस्पतालों में ड्यूटी के दौरान कर्मचारियों द्वारा सोशल मीडिया के लिए रील और मनोरंजन संबंधी वीडियो बनाने पर रोक लगाने के निर्देश जारी किए हैं।

महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखंड के कार्यालय से 2 नवंबर 2026 को जारी आदेश में सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों और जिला चिकित्सालयों के प्रमुख एवं मुख्य चिकित्सा अधीक्षकों को निर्देशों का कड़ाई से पालन कराने को कहा गया है।
ड्यूटी के दौरान Reel और मनोरंजन वीडियो बनाने पर रोक
विभाग ने स्पष्ट किया है कि सरकारी और निजी अस्पतालों में ड्यूटी के दौरान कर्मचारी सोशल मीडिया के लिए रील और मनोरंजन संबंधी वीडियो नहीं बना सकेंगे। अस्पताल परिसर में इस तरह की गतिविधियों पर पूरी तरह रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं।
ICU, NICU और ऑपरेशन थिएटर में बिना अनुमति कैमरा चलाना प्रतिबंधित
आदेश में ICU, MICU, NICU, OT और अन्य संवेदनशील चिकित्सा क्षेत्रों में वीडियो रिकॉर्डिंग को लेकर विशेष सख्ती बरती गई है। सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना इन क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की वीडियो रिकॉर्डिंग पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई गई है।
मरीज की पहचान और मेडिकल रिकॉर्ड सार्वजनिक किया तो होगी कार्रवाई
स्वास्थ्य विभाग ने मरीजों की निजता को लेकर भी स्पष्ट निर्देश दिए हैं। किसी मरीज की सहमति के बिना उसकी पहचान, मेडिकल रिकॉर्ड या अस्पताल की गोपनीय जानकारी फोटो अथवा वीडियो के माध्यम से सार्वजनिक होने पर संबंधित चिकित्सालय प्रमुख और वार्ड प्रभारी की जिम्मेदारी तय करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
अस्पताल प्रमुख करेंगे निगरानी
निर्देशों के अनुपालन के लिए अस्पताल प्रमुखों को समय-समय पर अपने चिकित्सालयों का निरीक्षण करने और नियमों की नियमित समीक्षा करने को कहा गया है। उल्लंघन की स्थिति में दोषी कर्मचारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
स्वास्थ्य विभाग ने इन निर्देशों का तत्काल प्रभाव से कड़ाई के साथ पालन सुनिश्चित करने को कहा है। अब अस्पतालों में ड्यूटी के दौरान सोशल मीडिया कंटेंट बनाने और मरीजों की निजता प्रभावित करने वाली गतिविधियों पर विभाग की निगरानी रहेगी।
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