29 अक्टूबर 2026, गुरुवार को रहेगा सार्वजनिक अवकाश; उत्तराखंड शासन की अधिसूचना में शासकीय-अशासकीय कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों और शासकीय प्रतिष्ठानों में कार्यरत महिला कार्मिकों का उल्लेख।
देहरादून | 28 अक्टूबर, 2026
उत्तराखंड में करवा चौथ के अवसर पर महिला कर्मचारियों के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। शासन के सामान्य प्रशासन विभाग की 28 अक्टूबर 2026 को जारी अधिसूचना के अनुसार, गुरुवार, 29 अक्टूबर को प्रदेश में निर्धारित श्रेणियों के अंतर्गत कार्यरत महिला कार्मिकों को अवकाश प्रदान किया जाएगा।
जारी अधिसूचना में राज्यपाल की स्वीकृति का उल्लेख करते हुए करवा चौथ पर्व के अवसर पर महिला कर्मचारियों को सार्वजनिक अवकाश देने की घोषणा की गई है। आदेश पर सचिव राजेन्द्र कुमार के हस्ताक्षर हैं।
किन महिला कर्मचारियों को मिलेगा अवकाश?
शासन की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, यह अवकाश राज्य के अधीन शासकीय एवं अशासकीय कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों और शासकीय प्रतिष्ठानों में कार्यरत महिला कार्मिकों के लिए घोषित किया गया है।
इस निर्णय से संबंधित संस्थानों में कार्यरत महिला कर्मचारियों को करवा चौथ का पर्व मनाने के लिए अवकाश मिल सकेगा। हालांकि, अधिसूचना में निजी क्षेत्र के सभी प्रतिष्ठानों, दुकानों और प्रत्येक प्रकार के कार्यस्थल पर स्वतः अवकाश लागू होने की अलग से पुष्टि नहीं की गई है। ऐसे संस्थानों में लागू व्यवस्था की जानकारी संबंधित नियोक्ता या विभाग से प्राप्त करना उचित होगा।
29 अक्टूबर को रहेगा अवकाश
अधिसूचना में अवकाश की तारीख 29 अक्टूबर 2026 (गुरुवार) निर्धारित की गई है। शासन ने इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित अधिकारियों और विभागों को प्रतिलिपि भी भेजी है।
आदेश की प्रतिलिपि में उत्तराखंड उच्च न्यायालय, राज्यपाल सचिवालय, मुख्यमंत्री सचिवालय, विभिन्न विभागों के अधिकारियों, जिलाधिकारियों और शिक्षा परिषद सहित संबंधित कार्यालयों का उल्लेख है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग को अधिसूचना का समाचार पत्रों में प्रचार-प्रसार कराने के निर्देश भी दिए गए हैं।
क्या सभी सरकारी कर्मचारियों को छुट्टी मिलेगी?
इस अधिसूचना का मुख्य विषय महिला कार्मिकों को अवकाश प्रदान करना है। इसलिए इसे प्रदेश के सभी कर्मचारियों के लिए सामान्य सार्वजनिक अवकाश मानना सही नहीं होगा। पुरुष कर्मचारियों अथवा अन्य श्रेणियों के कर्मचारियों पर यह आदेश लागू होने की बात इस अधिसूचना में नहीं कही गई है। महिला कर्मचारियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने संबंधित कार्यालय या विभाग से आदेश के क्रियान्वयन की पुष्टि कर लें।
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