Eid-ul-Zuha 2026: उत्तराखंड सरकार ने बदली सार्वजनिक अवकाश की तारीख,
27 मई की जगह अब 28 मई को रहेगा अवकाश
Dehradun, 26 May: उत्तराखंड सरकार ने Eid-ul-Zuha (बकरीद) को लेकर घोषित सार्वजनिक अवकाश की तारीख में बदलाव कर दिया है। पहले जारी आदेश के अनुसार 27 मई 2026 को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया था, लेकिन अब संशोधित आदेश जारी कर इसे 28 मई 2026 (गुरुवार) कर दिया गया है।
सरकार द्वारा जारी संशोधित आदेश के अनुसार यह फैसला ईद-उल-जुहा की संभावित तारीख को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। शासन ने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, 1881 के प्रावधानों के तहत यह संशोधन लागू किया है।
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बैंक और सरकारी कार्यालय रहेंगे बंद
नई अधिसूचना के मुताबिक 28 मई को राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों के साथ बैंक, कोषागार और उप-कोषागार भी बंद रहेंगे। शासन ने स्पष्ट किया है कि पूर्व में जारी अवकाश आदेश को इसी सीमा तक संशोधित माना जाएगा, जबकि बाकी सभी शर्तें पहले की तरह लागू रहेंगी।
चांद दिखने की संभावना के बाद लिया गया फैसला
सूत्रों के अनुसार बकरीद की तारीख चांद दिखने पर निर्भर करती है। इसी वजह से सरकार ने संभावित धार्मिक तिथि को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक अवकाश की तारीख में बदलाव किया है, ताकि लोगों को त्योहार के दिन ही अवकाश का लाभ मिल सके।
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शासन ने जारी किया संशोधित आदेश
यह आदेश सचिव राजेन्द्र कुमार द्वारा जारी किया गया है। आदेश जारी होने के बाद सभी विभागों और संबंधित कार्यालयों को नई तिथि के अनुसार अवकाश सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
आम लोगों और कर्मचारियों को राहत
अवकाश की नई तारीख घोषित होने से सरकारी कर्मचारियों, बैंक कर्मियों और आम नागरिकों के बीच भ्रम की स्थिति भी समाप्त हो गई है। अब पूरे राज्य में 28 मई को ईद-उल-जुहा का सार्वजनिक अवकाश प्रभावी रहेगा।
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