उत्तराखंड सरकार ने वार्षिक तबादला सत्र 2026-27 की समय-सीमा में 20 दिन का विस्तार किया, सभी विभागों को संशोधित कार्यक्रम के अनुसार कार्रवाई के निर्देश।
Dehradun, 09 June 2026: उत्तराखंड सरकार ने वर्ष 2026-27 के वार्षिक तबादला सत्र की समय-सीमा में 20 दिनों का विस्तार कर दिया है। कार्मिक एवं सतर्कता विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, उत्तराखंड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम, 2017 के तहत निर्धारित तबादला प्रक्रिया को पूरा करने के लिए विभागों और सक्षम अधिकारियों को अतिरिक्त समय दिया गया है।
अपर सचिव गिरधारी सिंह रावत की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि वर्तमान तबादला सत्र की निर्धारित समय-सारिणी में 20 दिनों की वृद्धि की गई है। इसके तहत सक्षम प्राधिकारियों द्वारा स्थानांतरण आदेश जारी करने की अवधि को बढ़ाते हुए संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
सरकार के अनुसार, उत्तराखंड लोक सेवकों के लिए लागू वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम, 2017 की धारा-23 में निहित प्रावधानों के तहत यह निर्णय लिया गया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि समय-सारिणी में वृद्धि के साथ स्थानांतरण से संबंधित अन्य सभी प्रक्रियाएं भी संशोधित अवधि के अनुसार संचालित की जाएंगी।
राज्य सरकार के इस फैसले के बाद विभिन्न विभागों में लंबित तबादलों और स्थानांतरण प्रस्तावों के निस्तारण के लिए अधिकारियों को अतिरिक्त समय मिल सकेगा। माना जा रहा है कि इससे विभागीय स्तर पर स्थानांतरण प्रक्रिया को व्यवस्थित रूप से पूरा करने में सुविधा होगी।
गौरतलब है कि हर वर्ष निर्धारित अवधि में चलने वाले तबादला सत्र के दौरान विभिन्न विभागों में अधिकारियों और कर्मचारियों के स्थानांतरण किए जाते हैं। इस बार सरकार ने प्रशासनिक आवश्यकताओं को देखते हुए समय-सीमा बढ़ाने का निर्णय लिया है।

