16 जून को कर्णप्रयाग में हुई मारपीट के मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय का फैसला, 50-50 हजार रुपये के बंधपत्र या दो-दो जमानतदारों पर मिली जमानत।
Chamoli | June 27, 2026
16 जून को उत्तराखंड के चमोली जिले के कर्णप्रयाग में निहंग सिख श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों के बीच हुई मारपीट के मामले में गिरफ्तार चारों आरोपियों को अदालत से बड़ी राहत मिली है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश विंध्याचल सिंह की अदालत ने शनिवार को सुनवाई के बाद चारों आरोपियों की जमानत याचिका स्वीकार कर ली।
मामले में आरोपी सतविन्द्र सिंह, अजय सिंह, जसनप्रीत सिंह और मनप्रीत सिंह को जमानत प्रदान की गई है। इनमें से तीन आरोपी पुरसाड़ी जेल में न्यायिक हिरासत में बंद थे, जबकि एक आरोपी उपचार के लिए एम्स ऋषिकेश में भर्ती होने के साथ न्यायिक अभिरक्षा में था।
बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता मोहन पंत ने अदालत में जमानत याचिका पर पक्ष रखा। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने प्रत्येक आरोपी को 50,000 रुपये के निजी बंधपत्र या दो-दो सक्षम जमानतदारों के आधार पर रिहा करने का आदेश दिया।
16 जून को हुआ था विवाद
गौरतलब है कि 16 जून 2026 को कर्णप्रयाग में निहंग सिख श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों के बीच विवाद के बाद मारपीट की घटना हुई थी। घटना के बाद पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया था।
मामले की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए बाद में इसकी विवेचना चमोली पुलिस से स्थानांतरित कर हरिद्वार पुलिस को सौंप दी गई थी। अब अदालत से जमानत मिलने के बाद सभी आरोपियों की रिहाई जमानत की औपचारिकताएं पूरी होने के बाद की जाएगी।
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